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चमोली आबकारी प्रमुख सचिव ने आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल के आदेश को दरकिनार करते हुए डीएम चमोली की कार्रवाई को ठहराया सही।

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चमोली आबकारी प्रमुख सचिव ने आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल के आदेश को दरकिनार करते हुए डीएम चमोली की कार्रवाई को ठहराया सही।

चमोली : जनपद में विदेशी मदिरा की दुकानों से समय पर अधिभार जमा न कराने पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने पांच दुकानों पर की बड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त किए थे। दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन के आबकारी विभाग द्वारा विज्ञिप्ती जारी कर दी गई है।

जहां डीएम के आदेशों को आबकारी आयुक्त हरिशचंद्र सेमवाल ने यह कहते हुए कहा था, कि जो पुराने अनुज्ञापी है उन्हीं को ही दोबारा यह दुकान दी जाए। लेकिन डीएम चमोली संदीप तिवारी ने अपने फैसला बरकरार रखा और नई विज्ञप्ति जारी कर दी है। इन पांच दुकानों का फिर पुर्नव्यवस्थापन हेतु नई विज्ञिप्ती जारी कर दी है।

नई विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पूर्व राजस्व पर 01 दिसंबर को आवेदन करना होगा। इसी 01 दिन आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के साथ ही लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। दुकानों के ऑफर 01 तारीख को 3:30 बजे जिला कार्यालय में खोले जाएंगे। निर्धारित पूर्व राजस्व से कम राजस्व ऑफर प्राप्त होने पर नेगोशिएशन किया जाएगा।

डीएम ने कहा की दुकानों का जो अधिभार बकाया है, उसके तहत दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद भी उनको 15 दिन का पर्याप्त समय दिया गया था। फिर भी दुकानदारों की द्वारा अधिभार जमा नहीं कराया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि आबकारी के प्रमुख सचिव के स्पष्ट आदेश है, कि जो जनपद राजस्व में पीछड रहे हैं, वहां पर समय-समय पर समीक्षा करते हुए राजस्व को वसूला जाए। आबकारी आयुक्त ने एक आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने अब दुकानदारों को 15 जनवरी तक का समय दिया था । इस आदेश के क्रम में आबकारी प्रमुख सचिव के कार्यालय को रिवीजन दाखिल की गई है।प्रमुख सचिव का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।लेकिन प्रमुख सचिव ने आबकारी आयुक्त हरिशचंद्र सेमवाल के पुराने अनुज्ञापी को दुकान दुबारा दिये जाने के आदेश को दरकिनार करते हुए, डीएम चमोली की कार्रवाई को सही ठहराया और जनपद चमोली की पाँच दुकानें – गोपेश्वर , नंदप्रयाग,थराली , गैरसैंण और ग्वालादम की दुकानों के लिए पुर्नव्यवस्थापन हेतु नई विज्ञिप्ती जारी की गई है ।

 

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