नगर निकाय चुनाव : तीन माह और बढ़ा प्रशासकों का कार्यकाल

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नगर निकाय चुनाव : तीन माह और बढ़ा प्रशासकों का कार्यकाल

देहरादून, 30 अगस्त 2024

प्रदेश के नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल 01.122023 को समाप्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि से पूर्व नगर निकायों में निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न करते हुये नये बोर्ड का गठन किया जाना था, किन्तु उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-278 / 2022 सुरेश महाजन बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश व अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 10.05.2023 के अनुपालन में गठित एकल समर्पित आयोग से ओ०बी०सी० को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त न होने कारण शासन की अधिसूचना 30.11.2023 द्वारा नगर निकायों में अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

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2- लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में विलम्ब के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना 02.06.2024 द्वारा नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल 03 माह अथवा नवीन बोर्ड के गठन, जो भी पहले हो तक के लिए विस्तारित किया गया है।

 

3-

 

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उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है तथा मानसून सीजन में अतिवृष्टि / भूस्खलन / बादल फटना इत्यादि घटनाएं निरंतर घटित हो रही है।

 

उक्त स्थिति तथा निकायों के ओ०बी०सी० सर्वे में समय लगने की संभावना के दृष्टिगत नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 ससमय संपन्न न होने से निकायों में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न न हो, अतः उक्त विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल नये बोर्ड के गठन तक के लिए एतद्द्वारा विस्तारित किया जाता है।

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