जिलाधिकारी के निर्देश पर ठेकेदार पर गिरी गाज: सड़क निर्माण में देरी पर 1 करोड़ 16 लाख का जुर्माना
13 जनवरी को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने के दिए थे निर्देश
चमोली : पोखरी-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग का कार्य समय से पूर्ण न करने पर ठेकेदार के खिलाफ 116 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लोक निर्माण विभाग पोखरी के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि पोखरी-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग सुधारीकरण एवं बीएम/एसडीबीसी से डामरीकरण हेतु आरजी बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया था।
अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 30 अगस्त 2022 और कार्य समाप्ति की तिथि 29 फरवरी 2024 थी, लेकिन अभी तक सुधारीकरण कार्य की प्रगति बहुत कम है। इस बारे में संबंधित ठेकेदार को बार-बार पत्राचार करने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।
अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध 116 लाख का जुर्माना लगाया गया है।साथ ही अधीक्षण अभियंता, 7वां वृत्त, लोनिवि गोपेश्वर द्वारा संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।