त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा, लेकिन अब प्रशासक की ज़िम्मेदारी अधिकारियों के पास

Web Editor
2 Min Read

त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा, लेकिन अब प्रशासक की ज़िम्मेदारी अधिकारियों के पास

देहरादूनः 09 जून, 2025

:: अधिसूचना ::

वर्ष 2019 में गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) का कार्यकाल समाप्त होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा-130 (6) में उपबन्धित व्यवस्था के अंतर्गत शासन की अधिसूचना कमशः संख्या-256316/XII (1)/2024-86(15)/2013/ई-68985 26.11.2024 एवं संख्या-260830 12.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायतों, अधिसूचना संख्या-256318/XII(1)/2024-86(15)/2013/ई-68985, 26.11.2024 एवं संख्या-260829 12.12.2024 के द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं अधिसूचना संख्या-257503/XII(1)/2024-86(15)/2013/ई-68985, 30.11.2024 के द्वारा जिला पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नवीन पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो, प्रशासकों को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है।

2. प्रदेश की पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में उक्तानुसार नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में क्रमशः 27.05.2025, 29.05.2025 एवं 01.06.2025 को समाप्त हो चुका है एवं अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन, उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित प्रशासकों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पूर्व कराया जाना साध्य नहीं हो सका है।

3. ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में प्रदेश में माह जुलाई, 2025 में प्रस्तावित आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) प्रक्रिया सम्पन्न होने तक / नवीन पंचायतों के गठन तक की तिथि तक, अथवा 31 जुलाई, 2025 (जो भी पहले हो) तक कार्यहित, जनहित एवं पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन किये जाने हेतु प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में, उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित प्रशासकों के स्थान पर निम्नवत् अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:-

(क) जिला पंचायतों मेंः संबंधित जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट

(ख) क्षेत्र पंचायतों मेंः

संबंधित उपजिलाधिकारी (अपनी क्षेत्राधिकारिता में)

(ग) ग्राम पंचायतों मेंः

संबंधित विकासखण्ड में तैनात सहायक विकास

अधिकारी (पंचायत)

4. प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में प्रशासक नियुक्त किये जाने संबंधी प्रस्तर-1 में उल्लिखित पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं में निहित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!