Enrollment with a minor girl will attract 20 years of rigorous imprisonment and a fine of Rs 20
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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाला आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित…
चमोली : जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश श्री धनंजय चतुर्वेदी जी द्वारा नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने…
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