चमोली में समान नागरिक संहिता पर कार्यशाला आयोजित, जिलाधिकारी ने दिए ये निर्देश
चमोली : जिले में समान नागरिक संहिता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आम जनमानस को जागरूक करने के लिए जिला कार्यालय, तहसीलों एवं ब्लॉक कार्यालयों सहित नगर निकायों के प्रमुख स्थानों पर यूसीसी के होर्डिंग्स लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के निर्देश भी दिए।
समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में लागू हो गई है। यह संहिता उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होगी जो नियमावली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के बाहर निवास करते हैं या उनमें से कोई एक उत्तराखंड का निवासी हो।
कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता में विवाह, विवाह विच्छेद, सहवासी संबंध के पंजीकरण की अनिवार्यता व उसकी प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही यूसीसी के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के दण्डात्मक परिणामों के बारे में भी बताया गया।
समान नागरिक संहिता के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
विवाह पंजीकरण – 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण कराना होगा।
पंजीकरण प्रक्रिया – पंजीकरण ऑफलाइन या पोर्टल/सीएससी के माध्यम से किया जा सकता है।
फीस – सामान्य सेवा के तहत फीस 250 रुपये तथा तत्काल सेवा में 2500 रुपये रखी गई है।
सब रजिस्ट्रार – नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे।
कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी एसके पाण्डेय, चन्द्रशेखर वशिष्ठ तथा अबरार अहमद सहित सभी ईओ व वीपीडीओ उपस्थित रहे।