
नैनीताल-हाईकोर्ट ने राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में छात्रों के साथ रैगिंग किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में कमिश्नर कुमाऊं व डीआईजी कुमाऊं की दो सदस्यीय कमेटी गठित करते हुवे दो सप्ताह के भीतर जाँच कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं और मामले की अगली सुनवाई के लिये 23 मार्च की तिथि नियत की है।
आपको बता दें हरिद्वार निवासी सचिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कालेज में करीब दो दर्जन से अधिक छात्रों का सिर मुड़वाकर कर उनके साथ रैगिंग की गई उनके पीछे बकायदा एक सुरक्षा गार्ड भी चल रहा है।
कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उसके पास रैगिंग की कोई शिकायत नहीं आयी है।
मीडिया की खबरों व वायरल वीडियो में पता लगा कि यह सभी छात्र एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र हैं प्रथम वर्ष के सभी स्टूडेंट्स को बाल कटवाने के निर्देश इनके सीनियरों ने दिये हैं ये छात्र सीनियर साथियों के आदेश का पालन कर रहे हैं इस मामले को रैंगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है।
जहां तक छात्रों के बाल काटने का मामला है कालेज की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों के सिर में डेंड्रफ व जुवें हो गए थे इसलिए इनके बाल मुड़वा दिये।
याचिकाकर्ता ने वायरल वीडियो को कोर्ट में दिखाया और बताया कि यह मामला तालिबानी प्रवृत्ति का है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रतिबंध है।
दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पूरे मामले में कमिश्नर कुमाऊं व डीआईजी कुमाऊं को मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है।